10 जुलाई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत,सुलह समझौते के आधार पर होगा मुकदमे का निस्तारण

कौशाम्बी

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कौशाम्बी के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन्स का पूर्णतया पालन करते हुए 10 जुलाई 2021 को जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमे सुलह समझौते के आधार पर मुकदमो का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सौम्या गिरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन हेतु धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट), बैंक वसूली एवं टेलीफोन बिल्स से सम्बन्धित प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), अन्य अपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सुलह समझौते के आधार पर जनपद न्यायालय में लम्बित वाद में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, वैवाहिक एव पारिवारिक विवाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित किन्तु अशमनीय विवादों को छोड़कर), सर्विस विवाद से सम्बन्धित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्तिक लाभ के मामले, राजस्व वाद एवं अन्य सिविल वादों (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि का निस्तारण किया जोयगा। उन्होंने आमजन से उक्त आयोजन का अधिकाधिक लाभ उठाये जाने की अपील की है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor