कौशाम्बी,
भरवारी और मंझनपुर में प्लाट खरीदने से पहले कालोनी का एप्रूब्ड ले-आउट प्लान अवश्य देख ले-डीएम
यूपी के कौशाम्बी डीएम/ नियन्त्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र नगर पालिका परिषद मंझनपुर एवम भरवारी सुजीत कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि शासन की अधिसूचना द्वारा जनपद में मंझनपुर एवम भरवारी को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें नगर पालिका परिषद भरवारी एवं मंझनपुर सहित विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 46 ग्राम (तहसील मंझनपुर-मौजा मंझनपुर, खोरा, भेलखा, गौसपुर टिकरी, ओसा, कोड़र, पाता, गौरा, बंधवा रजबर, फरीदपुर, बबुरा, समदा व रामपुर बसोहरा, कुल 13 गांव) तथा (तहसील सिराथू-मौजा असकरनपुर, कोर्रो, भड़ेसर, बिछौरा, बड़नपुर कादीपुर, बिसारा, चक कयामतपुर, रामपुर सुहेला, रामपुर सुहेला उर्फ अल्लीपुर, रसूलपुर गिरछा, सिंधिया आमद करारी, चमन्धा, चक चमरूपुर व कोखराज उपरहार, कुल 14 गांव) एवं (तहसील चायल-मौजा ईनामपुर, मकदूमपुरकाजी, साखा बरीपुर, शाहपुर कौड़ा, मारूफपुर, मलिकपुर महेवा, सिरोही उपरहार, रसूलपुर काजी, सैता, कशिया, पल्हाना उपरहार, सकाढ़ा उपरहार, धन्नी, आदमपुर, रोही, फरीदपुर टप्पा, चक सईगंज, मोहम्मदपुर असवां व परसरा कुल 19 गांव) आते हैं, यहाँ पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बड़े पैमाने पर व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों का अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसमें भू-माफियाओं द्वारा अनुचित धनार्जन के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर काश्तकारों की भूमि को कृषि दर से खरीद कर अवैध कालोनियॉ विकसित की जा रही हैं, जिनमें मानक के अनुरूप जनसुविधाओं यथा-पेयजल, पार्किंग, विद्युत, जल निकासी, आवागमन व सीवरलाइन आदि की समुचित व्यवस्था का सर्वथा अभाव होता है, जिससे भविष्य में महानगर योजना तैयार करने में गम्भीर समस्या उत्पन्न होगी।
डीएम सुजीत कुमार ने जनसामान्य से अपेक्षा की है कि आवासीय, व्यावसायिक प्लाट खरीदने से पहले कालोनी का एप्रूब्ड ले-आउट प्लान अवश्य देख लिया जाय। डीएम ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध रूप से निर्मित भवनों में विद्युत एवं पेयजल का कनेक्शन नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे अवैध भवनों का नगर पालिका परिषद में पंजीकरण भी नहीं होगा। साथ ही ऐसे अवैध निर्मित निर्माणाधीन भवनों को चिन्हांकित कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेंगी।