कौशाम्बी
डीएम अमित कुमार सिंह ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों के एकत्र होने की व्यवस्था लागू करते हुए कहा कि किसी भी बंद स्थान हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, शोसल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ होगी। कहा कि खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत की कम क्षमता तक किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, शोसल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ होगी।