उत्तर प्रदेश,
यूपी के हजारों मदरसों का टल गया संकट,सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक,
उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन ऐक्ट को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा संचालकों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा ऐक्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह असंवैधानिक है और सेकुलरिज्म के खिलाफ है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी इस बेंच में शामिल थे।
बता दें कि बीते सप्ताह ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वह मदरसे के छात्रों को आम स्कूलों में ट्रांसफर करे और उनका नामांकन कराए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने कहा था कि सरकार के पास यह पावर नहीं है कि वह धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड का अगला गठन करे। इसके अलावा सरकार स्कूली शिक्षा के किसी ऐसे बोर्ड का भी गठन नहीं कर सकती, जिसके तहत किसी खास मजहब और उसके मूल्यों की ही शिक्षा दी जाती हो।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी में संचालित हजारों मदरसों का बंद होने का संकट टल गया है।मदरसा संचालकों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है।