चुनाव आयोग ने 6 वर्षों तक विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव न लड़ने वाले 115 दलों/पार्टियों को पंजीकृत राजनीतिक दलों से किया बाहर,30 दिनों के अंदर दर्ज करा सकते है आपत्ति

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चुनाव आयोग ने 6 वर्षों तक विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव न लड़ने वाले 115 दलों/पार्टियों को पंजीकृत राजनीतिक दलों से किया बाहर,30 दिनों के अंदर दर्ज करा सकते है आपत्ति,

भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 से लगातार 6 वर्षों तक विधानसभा एवं लोकसभा का कोई भी चुनाव न लड़ने वाले और उत्तर प्रदेश में स्थित अपने पंजीकृत पते पर वजूद न रखने वाले 115 राजनीतिक दलों को 9 अगस्त ,2025 के अपने आदेश द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है।

 

सूची से बाहर निकाले गए 115 राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी एवं धारा 29 सी के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 के सुसंगत प्राविधानों एवं चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजनीतिक दलों को मिलने वाले किसी भी लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं रहेंगे।

राजनीतिक दलों को सूची से बाहर करने के भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से क्षुब्ध कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोग को अपील कर सकता है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor