औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोरों का किया निरीक्षण,अनुराग मेडिकल स्टोर के विरूद्ध दर्ज कराई FIR 

कौशाम्बी:औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोरों का किया निरीक्षण,अनुराग मेडिकल स्टोर के विरूद्ध दर्ज कराई FIR,

यूपी के कौशाम्बी जिले की औषधि निरीक्षक माधुरी सिंह ने मेडिकल स्टोरों-अनुराग मेडिकल स्टोऱ भरवारी, यूनाइटेड मेडिकल स्टोर एण्ड फार्मेसी क्लीनिक सिराथू, विकास एण्ड ब्रदर्स मेडिकल स्टोर सरॉय अकिल एवं कुन्ज मेडिकल स्टोर मूरतगंज आदि में बिक रहें कोडीनयुक्त PHENCYPIK-T SYRUP की सघन जाँच की। फर्म के मालिक से औषधि अधिनियम-1940 एवं नियमावली-1945 के अन्तर्गत क्रय एवं विक्रय बीजक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

फर्म अनुराग मेडिकल स्टोर तथा यूनाइटेड मेडिकल स्टोर एण्ड फार्मेसी क्लीनिक के क्रय विक्रय पर औषधि अधिनियम-1940 एवं नियमावली-1945 की धारा-22(1)(क) के अन्तर्गत रोक लगाई गई। अनुराग मेडिकल स्टोर द्वारा कुल 10648 बाटल क्रय की गई, परन्तु फर्म द्वारा विक्रय बीजक नही प्रस्तुत किये गये। तथ्यों की गम्भीरता के दृष्टिगत आम-जनमानस में नशे के दुरुपयोग में प्रयुक्त होने वाली औषधियों से सम्बन्धित है। इन औषधियों का क्रय भारी मात्रा में थोक औषधि विक्रय लाइसेन्स की आड़ में करना इस बात को दर्शाता है कि कोडीनयुक्त औषधि का नशे में उपयोग व व्यापार अवैध रूप से किया जा रहा है।

उन्होंने मेसर्स अनुराग मेडिकल स्टोर (प्रोपराइटर अनुराग द्विवेदी पुत्र लोकेश कुमार द्विवेदी निवासी, भरवारी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोखराज में दर्ज कराई।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor