जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कुल 06 लोगों को किया जिला बदर

कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कुल 06 लोगों को किया जिला बदर,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत कुल 06 लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिया है।इस लोगो की लगातार मीटरिंग और निगरानी रखी जाएगी,यदि वह इस अवधि में जनपद की सीमा में दिखाई पड़ेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिला बदर होने वालों में-साहिल पुत्र शकील निवासी ग्राम-सालेपुर थाना-करारी को 03 माह के लिए, तौसीफ उर्फ शाहिद पुत्र तौफीक निवासी ग्राम-पारा हसनपुर थाना-करारी को 02 माह के लिए, डी.के. सरोज पुत्र स्व. हुबलाल सरोज निवासी ग्राम-बरई बंधवा थाना-करारी को 06 माह के लिए, निसान्त मौर्या पुत्र गुलाब मौर्या निवासी ग्राम-जवई पड़री थाना-मोहम्मदपुर पइंसा को 03 माह के लिए, सूरजदीन सरोज पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी ग्राम-अफजलपुरवारी थाना-मोहम्मदपुर पइंसा को 02 माह के लिए एवं अखिलेश पाण्डेय पुत्र देव मुनि पाण्डेय ग्राम-रमसहाईपुर थाना-मोहम्मदपुर पइंसा जनपद कौशाम्बी को 03 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor