कौशाम्बी के समस्त खाद्य विनिर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर/डायरेक्टर/नामिनी 30 जून तक करें दाखिल वार्षिक रिटर्न

कौशाम्बी,

कौशाम्बी के समस्त खाद्य विनिर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर/डायरेक्टर/नामिनी 30 जून तक करें दाखिल वार्षिक रिटर्न,

सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन शशि शेखर ने जनपद कौशाम्बी के समस्त खाद्य विनिर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर/डायरेक्टर/नामिनी को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिटर्न 30 जून 2023 तक Foscos Portal के माध्यम से दाखिल करना सुनिश्चित करें। वार्षिक रिटर्न के अन्तर्गत खाद्य विनिर्माण (राईस मिलर, आटा मिलर, नमकीन, कचरी, बेवरेजेज, मिल्क पेयजल पैकेजिंग व अन्य रिलेबलर, रिपैकर एवं निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान आच्छादित होंगे।

उन्होंने बताया कि रिटर्न केवल ऑनलाइन दाखिल किये जायेंगे, अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल किया जायेंगा, वार्षिक रिटर्न ईमेल या व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किये जाने पर स्वीकार नही किये जायेंगे, वार्षिक रिटर्न विलम्ब (30 जून 2023 के पश्चात) से दाखिल कियें जाने की स्थिति में प्रतिदिन रु० 100 विलम्ब शुल्क ऑनलाइन देय होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये अधिकतम विलम्ब शुल्क वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 05 गुना देय होगा एवं वार्षिक रिटर्न दाखिल किये बिना खाद्य लाइसेंस का नवीनीकरण नही हो सकेंगा।

अधिक जानकारी हेल्पलाइन नम्बर /1800112100 एवं ईमेल helpdesk.foscos.fssai.gov.in पर प्राप्त की जा सकतीं हैं।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor