राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को 30 दिन के अन्दर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने के दिए निर्देश 

कौशाम्बी,

राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को 30 दिन के अन्दर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने के दिए निर्देश,

यूपी के राज्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने कौशाम्बी मुख्यालय में सम्राट उदयन सभागार में जनपद के सभी जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक की।बैठक में  राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के अनुभवों/सुझावों पर चर्चा किया गया तथा जनसूचना अधिकारियों की जिज्ञासाओं/समस्याओं का समाधान किया गया।

राज्य सूचना आयुक्त ने सभी जनसूचना अधिकारियों से कहा कि आवेदक को 30 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध करा दिया जाय, अगर अतिरिक्त शुल्क लिया जाना है तो 30 दिन के अन्दर इसकी भी सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाय। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सभी जनसूचना अधिकारियों को पूरा सहयोग किया जायेंगा, अगर किसी जनसूचना अधिकारी को आवेदन के निस्तारण में समस्या आ रही है तो वे उनसे मिलकर समस्या का समाधान करा सकतें हैं।

उन्होंने कहा कि आवेदक द्वारा मॉगी गई सूचना जो आपके रिकार्ड में उपलब्ध है, उसे ही दिया जाना है, सूचना को जेनरेट न किया जाय। इसके साथ ही उन्हांने कहा कि अगर कोई आवेदन अन्तरण किया जाना है तो उसे 05 दिन के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाय।

राज्य सूचना आयुक्त ने सभी जनसूचना अधिकारियों से कहा कि थर्ड पार्टी की सूचना अगर जनहित से सम्बन्धित नहीं है तो सूचना नहीं दी जा सकतीं। उन्होंने कहा कि प्रारूप 03 पर सूचना का अधिकार अधिनियम का रजिस्टर बना लें, इससे आवेदन के निस्तारण में सुगमता हो सकेंगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी जनसूचना अधिकारियों से आयोग के सम्बन्ध में सुझाव भी प्राप्त कियें।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor