मतदाता वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों से भी कर सकते है मतदान

उत्तर प्रदेश,

मतदाता वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों से भी कर सकते है मतदान,

न्यूज ऑफ इण्डिया (एजेंसी)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 354-घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिये 05 सितम्बर, 2023 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने बताया कि मतदाता वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र /राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर मतदान कर सकते है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने बताया कि एपिक के संबंध में लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिये, बशर्ते निर्वाचक की पहचान ऐपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो।

यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को वैकल्पिक फोटो दस्तावेजो मे से एक को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor