उत्तर प्रदेश,
मनरेगा गाइड लाइन्स के अनुरूप कार्य न करने पर कार्य को घोषित किया गया श्रमदान,
न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)
यूपी के कानपुर नगर के विकास खण्ड बिल्हौर के ग्राम पंचायत रौगांव में पी०डब्लू०डी० रोड रौगांव की पुलिया से हाइवे तक चकमार्ग निर्माण में अनियमितता की शिकायत आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग से की गयी थी, जिस पर ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी द्वारा प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच में प्रकाश में आया है, कि इस मार्ग का प्राक्कलन मनरेगा योजनान्तर्गत तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत कार्य प्रारंभ कराया गया, किन्तु कार्य मनरेगा श्रमिकों से न कराकर जेसीबी द्वारा कराया गया,जो मनरेगा गाइडलाइंस में निहित प्राविधानों के विपरीत है।
इस कार्य को श्रमदान घोषित करते हुए किसी भी प्रकार के भुगतान हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई है। उपायुक्त श्रम रोजगार कानपुर नगर द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ को इस प्रकरण के बारे में भेजें गये पत्र में कहा गया है कि यदि इस कार्य पर कोई भुगतान किया जाता है, तो उत्तरदायी कर्मचारी पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।








