जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रेस वार्ता कर दी चुनाव आयोग की गाइडलाइन की जानकारी

कौशाम्बी,

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रेस वार्ता कर दी चुनाव आयोग की गाइडलाइन की जानकारी,

यूपी के कौशाम्बी डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार रॉय एवम एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बन्ध में 50-कौशाम्बी (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य का निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम नियत किया गया है-

 

1-निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक-

26.04.2024

2-नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक-

03.05.2024

3-नाम निर्देशन की जांच हेतु दिनांक-

04.05.2024

4-नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक-

06.05.2024

5-मतदान का दिनांक-

20.05.2024

6-मतगणना का दिनांक-

04.06.2024

7-वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा-

06.06.2024

जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार रॉय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2024 को निर्वाचन की घोषणा कर दी गयी और घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता जनपद में लागू हो गयी है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जनपद स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाही करायी जा रही है-

1. जनपद के सभी शासकीय कार्यालयों/ सार्वजनिक स्थलों / निजी सम्पत्तियों में लगे होडिंग्स, बैनर,पोस्टर तथा वॉल पेन्टिंग के हटाने का कार्य एमसीसी टीमों द्वारा प्रारम्भ करा दिया गया है।

2. जनपद स्तर पर निर्वाचन का ई-डिस्ट्रिक्ट लैब में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें 1950 टोल फ्री नम्बर क्रियाशील है।

3. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों (एफ०एस०टी०, वीडियो निगरानी) को क्रियाशील करा दिया गया है। 4. जनपद में लाइसेन्सी शस्त्रों को धारण करने के लिए प्रतिबन्धित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू होगी।

5. इलेक्ट्रानिक मीडिया पर जारी होने वाले प्रस्तावित राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन की घोषणा मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एम०सी०एम०सी०) के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

6. निर्वाचन की घोषणा के साथ ही नवीन शराब लाइसेन्सों के जारी होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेंगा।

7. जनपद में राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को विभिन्न अनुमतियों को प्रदान करने के लिए विभिन्न 8. सुविधाओं की मैपिंग के साथ सुविधा पोर्टल को क्रियाशील कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित मीडिया के सदस्यों को अवगत कराया गया है कि निर्वाचन

व्यय अनुवीक्षण अनुदेशों के सार संग्रह-2024 की धारा-77 (क) किसी राजनैतिक दल के नेताओं द्वारा, राजनैतिक दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए वायुयान द्वारा या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा की गई यात्रा मद्दे उपगत व्यय इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उस राजनैतिक दल के अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा।

9. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित मीडिया के सदस्यों को अवगत कराया गया है कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुदेशों के सार संग्रह-2024 की धारा-127 (क) निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों आदि द्वारा पैम्फलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण कराया जाता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टरों आदि को मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा, जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता न दिया हो। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या करवायेगाः-

1- जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर 02 प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दे दी जाती।

2-जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् तीन दिन के भीतर घोषणा की एक प्रति, दस्तावेज की चार प्रतियों सहित जिला मजिस्ट्रेट को न भेज दें।

कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्राविधानों का उल्लंघन करता है, कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकेगी या जुर्माना जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा।

10. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुदेशों के सार संग्रह-2024 की धारा-171 (ज), जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो 500 रूपए तक का हो सकेंगा, दंडित किया जाएगा।

रिटर्निंग आफिसर द्वारा 50-कौशाम्बी (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा सदस्य के निर्वाचन के लिए दिनांक 26.04.2024 को निर्वाचन की नोटिस नियत प्रारूप 1 में जारी की जायेंगी तथा दिनांक 26.04.2024 से नाम निर्देशन दाखिल करने का कार्य प्रारम्भ हो जायेंगा।

एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व से ही पुलिस प्रशासन द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही तथा अवैध शराब के निर्माण एवं बिकी पर कार्यवाही की जा रहीं है। अवैध शराब / मादक पदार्थों के निर्माण/बिकी पर आगे भी कार्यवाही की जाती रहेंगी। जनपद की सीमा पर चेकिंग शुरू कर दी गई है तथा नदी के रास्ते से अवैध शराब आदि के आवागमन की प्रभावी रोकथाम के लिए जल पुलिस की मांग कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेंगी।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस वार्ता में लोगों से सोशल प्लेटफार्म पर अनुशासित रहने की अपील की हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर कहीं से भी फारवर्ड न्यूज/पोस्ट आती हैं तो उसको बिना पुष्टि/सत्यापन के आगे फारवर्ड न करें। जनपद कौशाम्बी की सोशल मीडिया टीमों द्वारा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर कड़ी निगरानी की जा रही है, किसी भी प्रकार की अफवाह भ्रामक पोस्ट करने वालों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने कहा कि एफ०एस०टी० एवं एस०एस०टी० टीम अभी से पूरी तरीके से कियाशील हो गई है, जो सार्वजनिक सम्पत्तियों / सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर अथवा किसी के मकान पर बिना उसकी सहमति के किसी प्रकार की वाल पेंटिंग या अन्य कोई चीज है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेंगी। आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेंगा।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor