मोडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हार्न/हूटर वाले वाहन मालिकों से यातायात पुलिस ने की अपील

कौशाम्बी

मोडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हार्न वाले वाहन मालिकों से यातायात पुलिस ने की अपील,

यातायात निरीक्षक रवींद्र त्रिपाठी ने मोडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हार्न वाले वाहन मालिकों से अपील की है।उन्होंने कहा कि इस समय सड़कों पर कुछ वाहन स्वामी अपनी बुलेट मोटरसाइकिल में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर तथा वाहनों में प्रेशर हॉर्न एवं अवैध हूटर आदि का प्रयोग कर तेज ध्वनि पैदा करना अपनी शान समझते है, जो न केवल सामाजिक रूप से अपितु वैधानिक रूप से भी पूर्णतया गलत है। दो पहिया मोटरसाइकिल विशेषतया बुलेट मोटरसाइकिल के स्वामियों द्वारा साइलेंसर को इस प्रकार परिवर्तित कराने पर या अन्य वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर या स्पीकर का इस प्रकार इस्तेमाल कर रहे है। उनसे निर्धारित ध्वनि मानक 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि निकलने पर ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-52 एवं धारा-190(2) के नियमों का उल्लंघन मानते हुए प्रथम अपराध के लिए 3 माह तक का कारावास या 15000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है, एवं द्वितीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए 6-माह का कारावास या ₹15000 का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पीआईएल-15385/2021 में पारित आदेश दिनांक 20/7/2021 के क्रम में ऐसे वाहन चालकों एवं स्वामियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में पूरे प्रदेश भर में ऐसे वाहनों के विरुद्ध सघन कार्यवाही की जा रही है। ऐसी दशा में है जनमानस से यह अपील की जाती है कि वे बुलेट मोटरसाइकिल से मोडिफाइड साइलेंसर को तथा अन्य वाहनों से प्रेशरहॉर्न, हूटर, तेज ध्वनि निकालने वाले माइक/स्पीकर आदि को तत्काल हटवा दें, ताकि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण की मात्रा में कमी लायी जा सके जो समाज हित में होगा साथ ही ऐसे वाहन स्वामी भी अपने आप को भारी जुर्माने तथा अन्य विधिक दंडात्मक कार्यवाहीओं से जागरूक होकर स्वयं को सुरक्षित रखें।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor