कौशाम्बी में एडीएम ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

कौशाम्बी: एडीएम ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक,

यूपी के कौशाम्बी एडीएम शालिनी प्रभाकर ने बुधवार को सम्राट उदयन सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

बैठक में एडीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में निर्वाचक नामावलियो का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी जारी की गई है-विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण 28 अक्टूबर, 2025 से 03 नवम्बर, 2025 तक। बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना 04 नवम्बर, 2025 से 04 दिसम्बर, 2025 तक। निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 09 दिसम्बर, 2025 को तथा दावे एवं आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर,2025 से 08 जनवरी, 2026 तक। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी,2026 तक।निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 07 फरवरी,2026 को किया जाएगा।

एडीएम ने कहा कि निर्वाचक के लिए पात्रता-भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 के अनुसार-भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 18 वर्ष की आयु, निर्वाचन क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी हो,किसी विधि के अन्तर्गतनिरर्हित न हो।

अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 के निर्वाचकों के नाम या उनके रिश्तेदारों के नाम अखिल भारतीय डेटाबेस (http://voters.eci.gov.in/) में देख सकते है।

अर्हता 01 जनवरी,2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए निर्वाचकों को सम्मिलित करने के लिए प्रपत्र-6 एवं घोषणा प्रपत्र बी.एल.ओ. द्वारा भराया जायेगा।

बी.एल.ओ. 04 नवम्बर,2025 से 04 दिसम्बर, 2025 तक की अवधि में गणना प्रपत्रो का वितरण एवं निर्वाचको द्वारा हस्ताक्षारित/भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्रित करेंगे।

मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत निर्वाचकों की पहचान बी.एल.ओ. द्वारा किया जायेगा गणना के प्रथम चरण के दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख एकत्र नहीं किया जायेगा ।

09 दिसम्बर, 2025 को प्रकाशित की जाने वाली आलेख्य नामावली (ड्राफ्ट रोल) में उन सभी निर्वाचकों के नाम सम्मिलित होंगे जिनके द्वारा गणना प्रपत्र बी.एल.ओ. को प्राप्त कराये गये है। 09 दिसम्बर, 2025 से 8 जनवरी,2026 तक की अवधि में दावे आपत्तियां प्राप्त की जाएगी । 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक उन सभी निर्वाचकों को ईआरओ द्वारा नोटिस जारी की जाएगी,जिनके नाम अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के साथ मिलान/लिंक नहीं किए जा सके हैं।सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों (बी.एल.ए.) भी निर्वाचकों से विधिवत भरे हुए गणना प्रपत्र (अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रतिदिन) एकत्र कर बूथ लेवल अधिकारियों को जमा करा सकते हैं।मृतक/अनुपस्थित/स्थानांतरित/डुप्लीकेट निर्वाचकों की सूची,जिन्हें निर्वाचक नामावली के आलेख्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा,को मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश की वेबसाइट/शासकीय कार्यालयों में प्रदर्शित किया जायेगा।

07 फरवरी, 2026 को निर्वाचक नामावलियो का अंतिम प्रकाशन कराया जायेगा।समस्त राजनैतिक दल द्वारा संलग्न फार्म आईडी बीएलए पर बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति करते हुए एक प्रति में सम्बंधित क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो को प्राप्त कराना होगा।

घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लेख किया गया है तो स्वयं,पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है:

01. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

02. 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख ।

03. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

04. पासपोर्ट

05. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र

06. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र

07. वन अधिकार प्रमाण पत्र

08. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा कोई भी जाति प्रमाण पत्र

09. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी अस्तित्व में हो)

10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।

11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

12. आधार के लिए,आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ॥ दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ।।) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

13.01-07-2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का उद्धरण।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor