कौशाम्बी,
14 साल पहले हुए युवक के अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट ने महिला और युवक को सुनाई सजा,लगाया अर्थदंड,
यूपी के कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र के रहीमपुर मौलानी मोहल्ले के भोन्दल पुत्र सुलेमान ने 23.07.2008 को करारी थाना में अपने 22 वर्षीय पुत्र का अपहरण होने की सूचना दी थी,जिसपर करारी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था । जांच के दौरान पुलिस ने उसमे हत्या की धारा बधाई थी,जिसमे संजना पत्नी धनराज पासी निवासी रहीमपुर मौलानी एवं प्रकाश में आए राजू दर्जी पुत्र रामबहादुर निवासी हसनपुर थाना कोखराज को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-द्वितीय ने सजा सुनाई है।
एसपी के निर्देशन एवम शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से अभियुक्त राजू दर्जी को आजीवन कारावास तथा 23000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी एवं अभियुक्ता संजना उपरोक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 13000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 09 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी ।