कौशाम्बी जिले के सभी विकास खण्डों में कैम्प लगा कर श्रमिकों का किया जायेगा पंजीकरण

कौशाम्बी,

कौशाम्बी जिले के सभी विकास खण्डों में कैम्प लगा कर श्रमिकों का किया जायेगा पंजीकरण,

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यां में कार्यरत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा असंगठित कर्मकारों के ई-श्रम पंजीयन एवं प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, व्यापारी मानधन पेंशन योजना का प्रचार प्रसार किया जाना है।साथ ही सी0एस0सी0/जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से मनरेगा श्रमिकों तथा अन्य निर्माण श्रमिकों/कामगारों का ऑंनलाइन पंजीकरण के लिए विकास खण्ड मंझनपुर में 01 अक्टूबर 2024 कैम्प का आयोजन किया जायेंगा।

इसी प्रकार विकास खण्ड सरसवा में  04 एवं 05 अक्टूबर, विकास खण्ड कौशाम्बी में  07 एवं 08 अक्टूबर, विकास खण्ड  में 14 एवं 15 अक्टूबर, विकास खण्ड कड़ा में दिनांक 18 एवं 19 अक्टूबर, विकास खण्ड नेवादा में 21 एवं 22 अक्टूबर, विकास खण्ड चायल में 23 एवं 25 अक्टूबर तथा विकास खण्ड मूरतगंज में 28 एवं 29 अक्टूबर 2024 को कैम्प का आयोजन श्रमिकों का पंजीयन किया जायेंगा।

यह जानकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री महन्थ प्रजापति ने देते हुए बताया कि योजना के अन्तर्गत रू0-15000/मासिक आय तक वाले असंगठित कामगार जिनकी आयु 18-40 वर्ष के मध्य है, को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद रू0-3000/- प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रविधान किया गया है। यह योजना अंशदायी है तथा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को उनके योजना में प्रवेश के आयु के आधार पर रूपये 55 से लेकर 200 प्रतिमाह नियमित अंशदान किया जायेंगा।श्रमिक द्वारा किये गये अंशदान के समतुल्य धनराशि का अंशदान भारत सरकार द्वारा भी किया जायेंगा।

योजना के उपबन्ध उन असंगठित कर्मकारों पर लागू होंगे, जो ग्रह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्यान्ह भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, घरेलू कर्मकार, ईंट भट्ठा कर्मकार, मोची कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, 2.5 एकड़ से कम जोत वाले कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दृष्य श्रृब्य कर्मकार के रूप में एवं ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य कर रहें हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार सेवक तथा मनरेगा श्रमिकों, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कर्मियों, रसोइयों, होमगार्ड, पी0आर0डी0 जवान का भी पंजीयन किया जायेंगा। योजना के अन्तर्गत पंजीयन की कार्यवाही जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से की जायेगी। आधार कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति लेकर किसी भी जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से कामगार अपना पंजीयन करा सकतें हैं।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor