उत्तर प्रदेश,
जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भव्य सामूहिक विवाह आयोजित किए जाएंगे:असीम अरुण,
न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी)
उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा 25 नवम्बर से 13 मार्च तक सामूहिक विवाह हेतु तिथियां निर्धारित करते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 232 करोड़ की धनराशि जनपदों को आवंटित कर दी गई है। जिससे जनपदवार लक्ष्य एवं मांग के अनुसार 2 लाख वार्षिक से कम आय वाले निर्धन परिवार की 45500 कन्याओं के सामूहिक विवाह पर रुपए 51000/- प्रति युगल व्यय करते हुए भव्य कार्यक्रम के माध्यम से कराए जायेंगे।
आयोजित कार्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर एकरूपता एवं जन सामान्य की सुविधा हेतु विभाग द्वारा एसओपी भी जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार व्यापक प्रचार प्रसार कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निमंत्रण पत्र एवं व्यक्तिगत संपर्क कर माननीय जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा एवं उनकी गरिमामयी उपस्थिति में बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर विवाह संपन्न कराए जायेंगे।
तिथि निर्धारण के उपरांत जनपद, विधान सभा व विकास खण्ड वार स्थल का चयन कर साफ सफाई एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण में साज सज्जा, आकर्षक बैनर, स्थानीय कलाकारों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि की समुचित व्यवस्था के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रत्येक युगल हेतु विवाह मण्डप वेदी निर्मित की जाएगी। जिसमें 10 जोड़े पर पुरोहित/ मौलवी की देखरेख में वर वधू की धार्मिक मान्यताओं एवं रीति रिवाजों के अनुरूप विवाह संस्कार संपन्न होंगे। पुलिस विभाग से समन्वय कर वाहन पार्किंग, ट्रैफिक, फायर टेंडर, सुरक्षा एवं सुविधा का ध्यान रखते हुए वर वधू पक्ष के लिए भोजन एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। व्यवस्था व्यय हेतु निर्धारित धनराशि रुपए 6000/- से उक्त समस्त व्यवस्थाएं विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा वित्तीय नियमों के अनुसार जेम पोर्टल अथवा ई-टेंडर के माध्यम से रुपए 10000/- की विवाह संस्कार एवं गृहस्थ जीवन हेतु उपयोगी सामग्री क्रय की जाएगी, जिसके वितरण हेतु प्रत्येक 20 वैवाहिक युगल पर 02 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर काउंटर द्वारा सामग्री प्रदान की जाएगी। पारदर्शिता हेतु वितरित सामग्री की सूची भी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
विवाह के समय ही विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वर वधू को प्रदान किए जायेंगे एवं कन्या के खाते में अंतरित की जाने वाली धनराशि रुपए 35000/- डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए खातों में समयान्तर्गत शीघ्र भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।