कौशाम्बी,
संविधान दिवस पर भारत के संविधान के प्रस्तावना का पाठन व मौलिक कर्तव्यों से संबंधित शपथ समारोह का हुआ आयोजन,
यूपी के कौशाम्बी पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रांगण में संविधान दिवस के अवसर पर एएसपी समर बहादुर सिंह ने सभी पुलिस के अधिकारियों एवम कर्मचारियों को संविधान की शपथ ग्रहण करायी। समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल मुख्यालय में शपथ ग्रहण करायी गयी एवं समस्त थाना/चौकियों/फायर स्टेशन आदि में प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष एवं अग्निशमन अधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण करायी गयी।
पुलिस लाइन में नियुक्त सभी अधि0/कर्म0गणों द्वारा पुलिस लाइन में तथा विभिन्न शाखाओं में नियुक्त सभी अधि0/कर्म0गणों द्वारा पुलिस कार्यालय प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लिया गया इसी प्रकार समस्त थानों/चौकियों/फायर स्टेशनों आदि में नियुक्त समस्त अधि0/कर्म0गणों द्वारा अपने-अपने थानों/चौकियों/फायर स्टेशनों आदि में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में भाग लिया गया।
शपथ ग्रहण समारोह में भारत के संविधान की प्रस्तावना
“हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प लेते हैं ।
तत्पश्चात
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य
1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों,
संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।
4. देश की रक्षा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
11. माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
(86 वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया) का पाठन कर शपथ दिलाया गया।