शासकीय कार्मिकों में कार्यकुशलता एवं अनुशासन का विशेष महत्वः संजय आर. भूसरेड्डी

उत्तर प्रदेश,

शासकीय कार्मिकों में कार्यकुशलता एवं अनुशासन का विशेष महत्वः संजय आर. भूसरेड्डी,

न्यूज ऑफ इंडिया ( एजेन्सी)

यूपी के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के कार्मिकों की कार्यशैली में गुणात्मक सुधार लाने के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग संजय आर. भूसरेड्डी के निर्देशन में गन्ना आयुक्त कार्यालय एवं गन्ना संघ के कार्मिकों हेतु लाल बहादुर शास़्त्री, गन्ना किसान संस्थान में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्मिकों को कार्यालय प्रबंधन, कर्मचारी आचरण नियमावली, सूचना अधिकार अधिनियम, अनुशासनिक कार्यवाही, आयकर गणना, यात्रा भत्ता तथा अवकाश नियम, आडिट आपत्तियांे के ससमय निस्तारण, सेवानैवृत्तिक लाभ, मानव सम्पदा, पत्रावली प्रचलन, सामान्य कार्यालय कार्य एवं वित्तीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया।
अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने कार्यालय प्रबंधन विषय पर कार्मिकों को बताया कि कार्यालय में अनुशासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

कार्यालय में साफ-सफाई, आपसी व्यवहार एवं पत्रावली प्रबंधन का परिपालन करें। उन्होंने यह भी बताया कि जनहित गारण्टी अधिनियम, आई.जी.आर.एस., सी.एम. हेल्प लाईन एवं जनसूचना अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों के प्रभावी होने के कारण राजकीय कार्यो के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु समय का प्रबंधन अति आवश्यक है।

प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ आर.के. पाण्डेय ने बताया कि कार्मिकों को कार्यालय में कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 तथा अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के नियमों का सम्यक् अनुपालन करते हुए पद की गरिमा एवं कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाये रखना होगा। उन्होंने कहा कि कार्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु कार्मिकों को नियम-27 ए का विशेष रूप से अनुपालन करना चाहिए।

अपर चीनी आयुक्त शिव सहाय अवस्थी द्वारा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बताया गया कि पत्रावलियों के सुगम संचालन हेतु जॉब चार्ट एवं प्रोसेस फ्लो का परिपालन आवश्यक है। पत्रावलियों पर विषय संक्षिप्त, सरल एवं स्पष्ट तथा उत्तम पुरूष शैली में होना चाहिए। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 तद्विषयक नियमावली, 2015 के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अशोक सिन्हा (सेवा निवृत्त मुख्य प्रचार अधिकारी, गन्ना विकास विभाग) द्वारा बताया गया कि कार्मिकों को आर.टी.आई.एक्ट, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना चाहिए। जिससे राजकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं संयुक्त गन्ना आयुक्त(क्रय) विश्वेश कनौजिया के दिशा-निर्देशन में तैयार की गयी। उनके द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षण प्रश्नावली सत्र का आयोजन कर कार्मिकों से फीड बैक लेकर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरण किया गया।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor