कौशाम्बी,
गैंगस्टर एक्ट के तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई 5 – 5 साल की कठोर कारावास की सजा,लगाया 25 हजार का अर्थदंड,
यूपी के कौशाम्बी जिले में गैंगस्टर एक्ट के तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने 5-5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।कोर्ट ने माशूक उद्दीन, असलूब व शाहेजमन को गैंगस्टर एक्ट का दोषी मानते हुए 5-5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट ने 25-25 हजार रुपया तीनों दोष सिद्ध अभियुक्तों पर अर्थ दंड भी लगाया है।
अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम / विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने सजा सुनाई है। 16 जनवरी 2009 में इन सभी पट गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। तीनों अभियुक्त पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के अहमदपुर असरौली गांव के रहने वाले है,जोकि अब प्रयागराज जनपद में शामिल हो गया है।








