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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को निवेशकों के 5 हजार करोड़ लौटने के दिए आदेश

नई दिल्ली,

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को निवेशकों के 5 हजार करोड़ लौटने के दिए आदेश,

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक सेबी के पास किए गए 24,000 करोड़ रुपये में से निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश दिया है,सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार की एक याचिका पर दिया है,याचिका सेबी के पास सहारा समूह के जमा पैसे को निवेशकों के बीच बांटने के लिए मंजूरी देने की मांग की गई थी,जिस पर अब कोर्ट के आदेश पर लगभग एक करोड़ निवेशकों को उनका पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह एवम जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि निवेशकों के बीच इसका वितरण किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे।

इससे पहले मंगलवार को सेबी ने बताया था कि उसने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य से 6.57 करोड़ रुपये का लंबित बकाया वसूल कर लिया है। यह वसूली वैकल्पिक तौर पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने में नियमों का उल्लंघन से जुड़े मामले में की गई है।

आरोप है कि ओएफसीडी जारी करने में कुछ नियमो का उल्लंघन किया गया था। वहीं सहारा के निवेशकों को इसके जोखिमों के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई, इस उल्लंघन को लेकर सेबी ने जून 2022 में सहारा प्रमुख समेत अन्य पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान नहीं होने की स्थिति में वसली की गई है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor