circle samachar की खबर का बड़ा असर,डीएम के निर्देश पर अवैध खनन पर हुई कार्रवाई,04 पोकलैंड मशीन सीज,मामला दर्ज

कौशाम्बी,

circle samachar की खबर का बड़ा असर,डीएम के निर्देश पर अवैध खनन पर हुई कार्रवाई,04 पोकलैंड मशीन सीज,मामला दर्ज,

यूपी के कौशाम्बी जिले में अवैध खनन पर circle samachar की खबर चलने के बाद बड़ा असर हुआ है,डीएम के निर्देश पर अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है,जांच को पहुंची टीम ने मौके पर अवैध खनन करते हुए पाया और मौके से 04 पोकलैंड मशीन को पकड़कर सीज कर दिया,वही पट्टा धारक पर मामला भी दर्ज किया गया है।

चायल तहसील क्षेत्र के कटैया यमुना घाट पर यमुना नदी में पानी के अंदर से पोकलैंड मशीन से बालू/मोरम का अवैध खनन किये जाने की खबर मीडिया पर चल रही थी,जिसके बाद डीएम राजेश कुमार रॉय के निर्देशानुसार ग्राम कटैया में संचालित खनन पट्टा क्षेत्रों की संयुक्त जॉच एसडीएम, चायल, सीओ (पुलिस) चायल, तहसीलदार चायल व खान निरीक्षक, कौशाम्बी एवं प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष सरांय अकिल तथा चौकी इंचार्ज कनैली मय पुलिस बल द्वारा की गयी।

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम कटैया में में० अमन ब्रिक फील्ड प्रो० जावेद अली के पक्ष में खण्ड संख्या-10/19 से 10/21 रकबा 10.00 हे० स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर उत्तर दिशा की ओर लगभग 50 मीटर की दूरी पर पट्टाधारक  जावेद अली द्वारा पोकलैण्ड मशीन व जेसीबी के माध्यम से बालू/मोरम का अवैध खनन करते पाया गया है, जिसकी मौके पर पैमाइस की गयी।

पैमाइस के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र की लम्बाई लगभग 65 मीटर, चौड़ाई लगभग 35 मीटर व औसत गहराई लगभग 0.6 मीटर , इस प्रकार कुल मात्रा लगभग 1365 घन मीटर का अवैध खनन हुआ पाया गया तथा इससे संटे क्षेत्र में स्थिर जलभराव से खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये।

इसके अतिरिक्त जॉच के समय मौके पर 04 पोकलैण्ड मशीन (स्कावेटर) जिसका चेचिस नम्बर / सीरियल नम्बर कमशः (1. SANY (SY215C-9LC) SY021CE0134D8 2.HYUNDAI(ROBEX) HYNDN633UE0007052 3. TATA (HYUNDAI) EX210LC SUPER+ 4. JCB(J5205SC) PUNJ020BPJ2751540) अवैध खनन में संलिप्त होने के कारण थाना सरांय अकिल की अभिरक्षा में दिया गया है।

पट्टाधारक का यह कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 42 (ज), 58 व 72 का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 42 (ज), 58 व 72 का उल्लंघन किये जाने के कारण पट्टाधारक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor