अवैध गांजा के साथ पकड़े गए गांजा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 18-18 साल कारावास की सजा,लगाया 1-1 लाख अर्थदंड

कौशाम्बी,

अवैध गांजा के साथ पकड़े गए गांजा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 18-18 साल कारावास की सजा,लगाया 1-1 लाख अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले में 14 कुंटल गांजा के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को पुलिस की पैरवी के चलते कोर्ट ने 18-18 साल कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट ने दोनो अभियुक्तों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

18.12.2017 को थाना कड़ाधाम अन्तर्गत लेहदरी पुल पर चेकिंग के दौरान 01 ट्रक में 30 बोरी में 14 कुंतल नाजायज गांजा बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 734/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 1. दिवाकर अवस्थी पुत्र रमाशंकर नि० मुबारकपुर थाना तालगांव जनपद सीतापुर वर्तमान पता राजाजी पुरम रामजी मैदान के बगल में थाना पारा जनपद लखनऊ 2. रवीन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह नि० पड़मई थाना नरैनी जनपद बांदा को जेल भेजा गया था।

गुरुवार को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-2 जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 18-18 वर्ष कठोर कारावास तथा 01-01 लाख रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पुर 02-02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor