राष्ट्रीय,
पूरे देश में लागू हुआ नागरिकता कानून (CAA),नोटिफिकेशन जारी,
देश में लोकसभा चुनाव से पूर्व नागरिकता कानून CAA लागू कर दिया गया है,देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता कानून को पूरे देश भर में लागू कर दिया है।
नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है, पड़ोसी देश अफगानिस्तान,बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन,पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है, ऐसे प्रवासी नागरिक, जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं।
इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट और वीजा) के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हों।
सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है,आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकता है, आवेदकों को वह साल बताना होगा, जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था, आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा,नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे,पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा।