मां बेटी के हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,लगाया 35-35 हजार का अर्थदंड

कौशाम्बी,

मां बेटी के हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,लगाया 35-35 हजार का अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले में 3 साल पहले हुई मां बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट ने दोनो आरोपियों पर 35-35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र का है जहा अक्तूबर 2020 में  प्रेम-प्रसंग में पत्नि व पुत्री की हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 516/20 धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित अभियुक्तों अजय साहू पुत्र स्व० रामहित नि० कुम्हियावा थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी एवम कविता पत्नि नीरज साहू नि० बिराही बाग थाना चरवा जनपद कौशाम्बी को मंगलवार को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-2 द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।वही दोनो पर 35-35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

 

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor