दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा,लगाया 10 हजार अर्थदंड

कौशाम्बी,

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा,लगाया 10 हजार अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र में 17 साल पहले युवती को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म किए जाने की घटना हुई थी।

जिसके सम्बन्ध में सैनी कोतवाली में मु0अ0सं0 337/2007 धारा 323/366/376/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित अभियुक्त ललई उर्फ मिथलेश कुमार पुत्र राम सेवक नि० गनपा थाना सैनी को 22.03.2024 को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 ने 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 10,000 रू0 के अर्थदण्ड लगाया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor