कौशाम्बी,
दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा,लगाया 10 हजार अर्थदंड,
यूपी के कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र में 17 साल पहले युवती को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म किए जाने की घटना हुई थी।
जिसके सम्बन्ध में सैनी कोतवाली में मु0अ0सं0 337/2007 धारा 323/366/376/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित अभियुक्त ललई उर्फ मिथलेश कुमार पुत्र राम सेवक नि० गनपा थाना सैनी को 22.03.2024 को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 ने 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 10,000 रू0 के अर्थदण्ड लगाया है।








