बालिका से छेड़खानी के 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10- 10 साल कारावास की सजा,23- 23 हजार का लगाया अर्थदंड

कौशाम्बी,

बालिका से छेड़खानी के 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10- 10 साल कारावास की सजा,23- 23 हजार का लगाया अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले में 8 साल पहले बालिका के साथ हुए छेड़खानी के लिए दोषी पाए गए 5 आरोपियों को कोर्ट ने 10- 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है,वही कोर्ट ने 23- 23 हजार  का अर्थदंड भी लगाया है।

पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में 22/5/ 2016 को पीड़िता की मां ने तहरीर देकर बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी, पुलिस ने जांच पड़ताल कर 5 अभियुक्त के विरुद्ध 130/16 धारा 147 धारा 354 का 323 /504/ 506/ 456 भादवी पास्को एक्ट पंजीकृत किया था।

जनपद न्यायालय के एडीजे 07 ने पांचों अभियुक्तों राजू भानु पुत्रगण खादडू मलखान मैजीलाल पुत्रगण महाराज लवलेश पुत्र सुखलाल निवासी पूरब शरीरा को 10- 10 वर्ष के साथ 23- 23 हजार के साथ अर्थ दंड से दंडित करते हुए सजा सुनाई है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor