लोकसभा चुनाव के लिए कल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया,CCTV कैमरे की निगरानी में होगा नामांकन

कौशाम्बी,

लोकसभा चुनाव के लिए कल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया,प्रशासन ने पूरी की तैयारी,CCTV कैमरे की निगरानी में होगा नामांकन,

यूपी के कौशाम्बी जिले में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत 50-कौशाम्बी (अ0ज0) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन के लिए न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी कक्ष संख्या-03, कलेक्ट्रेट निर्धारित किया गया हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 26.04.2024, नाम निर्देशन के लिए अंतिम दिनांक 03.05.2024, नाम निर्देशन की जॉच के लिए दिनांक 04.05.2024, नाम वापसी के लिए अंतिम दिनांक 06.05.2024, मतदान का दिनांक 20.05.2024 एवं मतगणना का दिनांक 04.06.2024 हैं।

नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थियों द्वारा फोटो 02 सेमी x 2.5 (नवीनतम 05 फोटो, जिनके पीछे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, लिफाफे में रखकर नामांकन के साथ दिया जायेंगा)। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक या डॉकघर में नामांकन प्रपत्र दाखिल करने से एक दिन पूर्व का खाता खोला जाना अनिवार्य होगा।

निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रु0 10000.00 (रुपये दस हजार मात्र) से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकतीं हैं। नामांकन पत्र में निर्दलीय अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रस्थापकों के नाम, दिया जाना आवश्यक है तथा प्रस्थापकों के नाम सम्बन्धित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होना अनिवार्य हैं।

जमानत धनराशि-सामान्य जाति के उम्मीदवार के लिए मु० 25000.00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) रुपये एवं अनु०जा० अ०ज०जा० के उम्मीदवार के लिए मु० 12500.00 (रुपये बारह हजार पॉच सौ मात्र) रूपये शासकीय सुसंगत लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान द्वारा, चालान की प्रति मय लेखा शीर्षक के नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिया जायेगा, जिसे भरकर रिटर्निंग ऑफिसर से पास कराकर, बैंक में धनराशि जमाकर, मूल चालान की प्रति नामांकन पत्र के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

अनु० जाति/अनु० जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण-पत्र नामांकन पत्र के साथ लगाना आवश्यक होगा। एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 04 नामांकन पत्र रिटर्निंग आफिसर, को जमा कर सकता है, परन्तु जमानत धनराशि एक ही नामांकन पत्र की जमा होगी, जिसकी फोटोप्रति अन्य तीन नामांकन पत्रों के साथ संलग्न करनी होगी।

रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय 100 मीटर की परिधि के बाहर केवल 03 वाहन ही अभ्यर्थी हेतु अनुमन्य हैं। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार सहित कुल 05 व्यक्ति ही एक साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपस्थित रह सकतें हैं। नामांकन प्रक्रिया की विधिवत् वीडियोग्राफी/सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जायेंगी। उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार की जुलूस/सभा बिना अनुमति किया जाना प्रतिबन्धित हैं।

नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से उम्मीदवार द्वारा लोक अवकाश दिन से भिन्न किसी भी दिन पूर्वान्ह 11 बजे से 3 बजे अपरान्ह के बीच प्राप्त किये जा सकतें हैं, जिसका लेखा-जोखा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में रखी पंजी में अंकित किया जायेंगा।

नामांकन पत्र उम्मीदवार अथवा उसके किसी प्रस्थापक द्वारा लोक अवकाश दिन से भिन्न किसी भी दिन पूर्वान्ह 11 बजे से 3 बजे अपरान्ह के बीच रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल किया जा सकता हैं। अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रारूप 26ः-(शपथ-पत्र) में वांछित सूचनाएँ पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक हैं, किसी भी कॉलम की सूचना खाली नहीं छोडी जानी चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी कॉलम को भरा नहीं जाता है या सूचना अपूर्ण या छिपायी जाती हैं तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना डॉक पता, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नम्बर उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिससे कि अभ्यर्थी को निर्वाचन से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ तत्काल उपलब्ध करायी जा सकें।

अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए छपाई गई प्रचार सामग्री की एक-एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी, जिस प्रिन्टिंग प्रेस से सामग्री तैयार करायी जा रहीं है, उस प्रोपराइटर का नाम, फर्म का नाम पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, जीएसटी नम्बर आदि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए जनपद के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में भी आचार संहिता आयोग द्वारा लगायी गयी हैं, जिसका अनुपालन प्रत्येक प्रत्याशी को करना आवश्यक हैं। प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय अपने नाम के आगे एवं नाम के पीछे, जिससे प्रत्याशी की पहचान हो सके, के सम्बन्ध में कोई संशोधन चाहता हैं तो वह रिटर्निग ऑफिसर को प्रार्थना-पत्र देकर संशोधन करा सकता है।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor