दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत करें ऑनलाइन आवेदन

कौशाम्बी,

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत करें ऑनलाइन आवेदन,

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रू0-15000 तथा केवल युवती के दिव्यांग होने पर रू0-20000 एवं दोनों के दिव्यांग होने पर रू0-35000 की धनराशि निर्धारित हैं।

यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास वर्मा ने देते हुए बताया कि शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए एवं दम्पत्ति आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।

दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत् वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, कक्ष सं0-28 विकास भवन, भू- तल, विकास भवन मंझनपुर में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकतें हैं।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor