निराश्रित महिला पेंशन पाने वाली लाभार्थीयो को डीबीटी/एनपीसीआई कराना आवश्यक,अन्यथा नहीं मिलेगी पेंशन

कौशाम्बी,

निराश्रित महिला पेंशन पाने वाली लाभार्थीयो को डीबीटी/एनपीसीआई कराना आवश्यक,अन्यथा नहीं मिलेगी पेंशन,

यूपी के कौशाम्बी जिला प्रोबेशन अधिकारी नीरज कुमार ने अवगत कराया है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) प्राप्त कर रही समस्त लाभार्थियों का निदेशालय द्वारा आधार बेस्ड पेमेंट किया जाना है, जिन लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी0/एनपीसीआई नहीं होगा, उन लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) प्राप्त कर रही समस्त लाभार्थी सम्बन्धित बैंक से अबिलम्ब डीबीटी/एनपीसीआई तत्काल करा लें, जिससे ससमय पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जा सकें।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor