कौशाम्बी,
दुष्कर्म के 01 आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास व 02 आरोपियों को 05-05 वर्ष कठोर कारावास की कोर्ट ने सुनाई सजा ,
यूपी के कौशाम्बी जिले में 09.06.2018 को थाना कौशाम्बी पर बेटी को भगा ले जाने व दुष्कर्म के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 48/18 धारा 363/366/376(2) झ/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।
जिससे सम्बन्धित 03 अभियुक्तों गुलाब कुशवाहा उर्फ नीलू पुत्र राम नारायण, उमाकान्त सेन पुत्र छेदीलाल नि०गण बैगवां फतेहपुर थाना व जनपद कौशाम्बी और राहुल अग्रहरि पुत्र छेदीलाल नि० रसूलपुर बडगांव थाना व जनपद कौशाम्बी को शनिवार को न्यायालय एडीजे -07/पॉक्सो एक्ट ने आरोपी गुलाब कुशवाहा को 20 कठोर वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 34,000 /- रू0 का अर्थ दण्ड भी लगाया,वही आरोपी उमाकान्त व राहुल को 05-05 वर्ष कठोर कारावास एवं 14-14 हजार रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।पुलिस ने तीनों आरोपियों को जिला जेल भेज दिया है।