कौशाम्बी,
गैर इरादतन हत्या के 04 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई 10-10 वर्ष कारावास की सजा एवम 13- 13 हजार का लगाया अर्थदंड,
यूपी के कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना में 6.04.2011 को गैर इरादतन हत्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 203/11 धारा 147/148/149/304/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित 04 अभियुक्तों 1. गुरू उर्फ गुरू प्रसाद पासी पुत्र राम लाल 2. ज्ञान सिंह पासी पुत्र गुरुप्रसाद पासी 3. दयानन्द उर्फ देवानन्द पासी पुत्र धर्मदास पासी 4. मदन पासी पुत्र धर्मदास पासी नि०गण भिखियापुर मझियावां थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को 31.07.2024 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10- 10 साल की सजा एवम 13- 13 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में एसपी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष कारावास तथा 13-13 हजार रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।