हत्या के अभियक्त को आजीवन कारावास की कोर्ट ने सुनाई सजा,30 हजार का लगाया अर्थदंड

कौशाम्बी,

हत्या के अभियक्त को आजीवन कारावास की कोर्ट ने सुनाई सजा,30 हजार का लगाया अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले के थाना पिपरी में 2.04.2022 को युवक ने मामला दर्ज करवाया कि पिता द्वारा मेरे सगे भाई की फावड़ा मारकर हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित अभियुक्त छेदीलाल पुत्र स्व० दक्खिनी पासी नि० कटहुला गौसपुर थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी को 31.07.2024 को न्यायालय एएसजे जनपद कौशाम्बी द्वारा आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई गई,वही 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।

शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में एसपी कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 30,000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभि० को 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor