कौशाम्बी जिले के पेंशनर के परिवारीजन ध्यान दे,समय पर जमा करे पेंशनर के जीवित प्रमाण पत्र,मृत्यु होने पर भी दे तत्काल सूचना

कौशाम्बी,

कौशाम्बी जिले के पेंशनर के परिवारीजन ध्यान दे,समय पर जमा करे पेंशनर के जीवित प्रमाण पत्र,मृत्यु होने पर भी दे तत्काल सूचना,

यूपी के कौशाम्बी जिले के वरिष्ठ कोषाधिकारी रवीन्द्र प्रताप सिंह ने पेंशनर/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें लोगों को सूचित किया है कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु हो जाने की दशा में उनके वारिसों द्वारा ससमय कोषागार में सूचना न दिये जाने के कारण जीवित प्रमाण पत्र वैध न रहने की दशा में पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है।

उन्होंने कहा कि पेंशनर की मृत्यु की सूचना अथवा तहसीलदार की जॉच आख्या प्राप्त होने पर संबंधित बैंक को अधिक भुगतान की धनराशि प्रेषित किये जाने के लिए पंजीकृत पत्र प्रेषित किया जाता है। बैंकों द्वारा संबंधित पेशनर के खाते में धनराशि उपलब्ध रहने के बावजूद भी अधिक भुगतान की धनराशि प्रेषित नहीं किया जाता है, जिसके कारण कोषागार द्वारा बार-बार अनुस्मारक पत्र प्रेषित करना पड़ता हैं। कतिपय बैंकों द्वारा चेक बनाकर रख लिया जाता है और समय अवधि व्यतीत हो जाने के बाद चेक प्रेषित किया जाता है, ये अत्यन्त खेद का विषय है।

उन्होंने अपील की है कि पेशनर/पारिवारिक पेंशनरों से अधिक भुगतान की वसूली के लिए शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है। उन्होंने समस्त बैंको को सूचित किया है कि कोषागार से पत्र प्राप्त होते ही मृत पेशनर/पारिवारिक पेंशनरों के खाते से अधिक भुगतान की धनराशि ब्याज सहित अविलम्ब वसूली के लिए पत्र प्रेषित करें।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor