किशोरी की हत्या के दोषी को उम्रकैद,रात में घर में घुस कर किया था दुष्कर्म का प्रयास, शोर मचाने पर किशोरी को लगा दी थी आग

कौशाम्बी,

किशोरी की हत्या के दोषी को उम्रकैद,रात में घर में घुस कर किया था दुष्कर्म का प्रयास, शोर मचाने पर किशोरी को लगा दी थी आग,

यूपी के कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के छितानी का पुरवा मजरा मोहम्मदपुर असवां गांव में छः साल पहले किशोरी की आग लगा कर की गई हत्या के दोषी को अतिरिक्त न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सुशील कुमारी ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है,साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।आरोपी ने पीड़िता के घर में दुष्कर्म की नीयत से घुस कर घटना को अंजाम दिया था।

अभियोजन के अनुसार कोखराज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर असवां गांव के छितानी का पुरवा निवासी वादी मुकदमा के घर में 11 सितंबर 2017 को रात करीब 9 बजे गांव का मानसिंह पुत्र राधेश्याम कूद कर वादी की 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। किशोरी के शोरगुल मचाने पर मानसिंह ने घर में रखे मिट्टी के तेल को किशोरी के ऊपर उड़ेल कर आग लगा दी थी, किशोरी को बचाने के लिए आई उसकी मां के साथ मानसिंह ने मारपीट की और जान से मार डालने की धमकी दे कर भाग गया था।

घटना में गम्भीर रूप झुलसी किशोरी को एम्बुलेंस से परिजन जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जहां रात करीब तीन बजे किशोरी की मौत हो गई थी। मामले में वादी मुकदमा ने मानसिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने कोर्ट में 8 गवाह पेश करके गवाही कराई।

दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अतिरिक्त न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सुशील कुमारी ने दोषी मानसिंह को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी के खिलाफ तीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी वसूली होने पर सम्पूर्ण धनराशि वादी मुकदमा को दिलाने का आदेश सुनाया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor