कौशाम्बी में लोग स्टाम्प कमी के वादों का कराए त्वरित निस्तारण, 31 मार्च, 2025 तक योजना रहेंगी प्रभावी

कौशाम्बी,

कौशाम्बी में लोग स्टाम्प कमी के वादों का कराए त्वरित निस्तारण, 31 मार्च, 2025 तक योजना रहेंगी प्रभावी,

यूपी के कौशाम्बी डीएम मधुसूदन हुल्गी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत लम्बित स्टाम्प कमी संबंधित वादों के त्वरित निस्तारण के लिए एक समाधान योजना लागू की गई है।यह योजना 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेंगी।

स्टाम्प वाद के किसी भी पक्षकार द्वारा इस अवधि में योजना के प्रभावी रहने के अन्तिम तिथि से पूर्व पुष्टि की गयी स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार ब्याज एवं रू0-100 के टोकन आर्थिक दण्ड की धनराशि के साथ जमा करने पर उसे इसका लाभ प्राप्त होगा। इच्छुक पक्षकार जनपद के कलेक्ट्रेट भवन में स्थित जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायलय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर समाधान योजना के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र देकर स्टाम्प वाद निस्तारण करा सकतें हैं। समाधान योजना तत्काल प्रभाव से लागू है एवं 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगा।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor