GST की पेनल्टी एवं ब्याज माफी योजना लागू,31 मार्च तक मात्र टैक्स जमा कर पेनल्टी एवं ब्याज से बच सकते है व्यापारी:रम प्रकाश मिश्रा

कौशाम्बी,

GST की पेनल्टी एवं ब्याज माफी योजना लागू,31 मार्च तक मात्र टैक्स जमा कर पेनल्टी एवं ब्याज से बच सकते है व्यापारी:रम प्रकाश मिश्रा,

यूपी की योगी सरकार ने व्यापारियों की सुविधा के लिए GST पेनल्टी एवं ब्याज माफी योजना लागू की है,व्यापारी वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि में जी० एस० टी० अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत कर, अर्थदण्ड और ब्याज की मांग को शर्तों के अधीन 31 मार्च 2025 तक मात्र कर जमा करते हुए समाप्त कर सकते है।

योजना का लाभ लेने के लिए धारा-73 के अधीन जारी नोटिस, विवरण अथवा पारित आदेश में उल्लिखित कर के मद की धनराशि को यदि  31.03.2025 तक जमा कर दिया जाता है एवं कोई अपील दाखिल नहीं की जाती है अथवा दाखिल की गयी अपील वापस ले लिया जाता है तो आपको ब्याज एवं अर्थदण्ड की धनराशि की छूट प्राप्त होगी।

उक्त जानकारी जिला कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट राम प्रकाश मिश्रा ने दी है, उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि ऐसे सभी व्यापारी इस योजना का लाभ उठाए और पेनल्टी और ब्याज से बचे।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor