मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा,लगाया अर्थदंड

कौशाम्बी,

मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा,लगाया अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले में मंद बुद्धि युवती से दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र का  लगभग नौ साल पहले की है। सैनी कोतवाली क्षेत्र की एक 30 वर्षीय युवती मनोरोगी है। इसकी वजह से उसकी शादी भी नहीं हुई। दिसम्बर 2015 में परिजनों ने देखा तो उसका पेट अजीब सा था। पहले तो परिवार वालों ने इसे बीमारी समझा। बाद में 25 दिसम्बर 2015 को मां व भाई युवती को लेकर डॉक्टर के यहां प्रयागराज गए।

डॉक्टर के यहां चेकअप कर डॉक्टर ने बताया कि युवती के पेट में आठ महीने का गर्भ है। जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया,परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने इशारे में आरोपी बोड पासी पुत्र केशनाथ निवासी शंभुई थाना सैनी का घर बताया। यह भी बताया कि उसी ने झील के किनारे ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। मामले में पीड़ित भाई की तहर पर आरोपी के खिलाफ 26 दिसम्बर 2015 को मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी।

शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम विष्णु देव सिंह ने प्रकरण की सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी।वही दस हजार पांच सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया है,कोर्ट ने फैसले में कहा कि जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारागार भुगतना होगा।

 

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor