कौशाम्बी में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 10 अपराधी हुए जिला बदर,आयुध अधिनियम के तहत 02 शस्त्र लाइसेन्स निरस्त

कौशाम्बी,

कौशाम्बी में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 10 अपराधी हुए जिला बदर,आयुध अधिनियम के तहत 02 शस्त्र लाइसेन्स निरस्त,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत जनपद में आतंका का पर्याय बने 10 शातिर अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश दिया है।

जिला बदर होने वालों में-रवि कुमार तिवारी पुत्र लल्लन तिवारी निवासी भद्दुरपुर थाना मंझनपुर को 03 माह के लिए, नियाज पुत्र रियाज निवासी-कोरीपुर मजरा जवई थाना-मो0 पइंसा को 03 माह के लिए, मो0 नियाज उर्फ नियाज अहमद पुत्र जहीर निवासी-तूतीपुर थाना सैनी को 06 माह, मो0 शहजादे पुत्र शेर मोहम्मद निवासी-परास थाना सैनी को 02 माह, मो0 वाजिद पुत्र छोटेलाल बाबू निवासी-भैरो भीटी थाना-चरवा 06 माह, बेलई पासी पुत्र राम किशोर निवासी-खरका फकीराबाद थाना-सराय अकिल 02 माह, मो0 अहमद पुत्र शेर मोहम्मद निवासी-परास थाना-सैनी 06 माह, बबली उर्फ जितेन्द्र कुमार शुक्ला निवासी-मनकापुर मजरा अन्धावां थाना-महेवाघाट 03 माह, उमानाथ पाल पुत्र राम आधार निवासी चूहापीरन थाना कड़ाधाम को 02 माह एवं शुभम यादव पुत्र चन्द्रशेखर निवासी-नब्बे डोरमा थाना-सैनी को 02 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

इसी प्रकार डीएम ने लाइसेन्स निरस्तीकरण आयुध अधिनियम के तहत योगन्द्र सिंह उर्फ महेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी-कन्नूपुर मजरा डोरमा थाना सैनी का लाइसेन्स नम्बर-10645 राइफल 315 बोर नम्बर-ए0बी0-11-06414 एवं दिनेश कुमार पत्र माधव लाल पाण्डेय निवासी-इमली गांव थाना-सराय अकिल जनपद कौशाम्बी का लाइसेन्स नम्बर-10655 व एनपीबी रिवाल्बर संख्या-2963 को लोकशान्ति व लोक सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किया है।

वही गोवध निवारण अधिनियम के तहत विशाल पुत्र शोभराम निवासी-प्रयागराज मंसूराबाद के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया है।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor