उत्तर प्रदेश,
UP में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता,टैक्सी,ऑटो, ई-रिक्शा जैसी कैब सेवाओं को लेकर एक अहम नियम लागू,गाड़ी के अंदर लिखना होगा नाम और मोबाइल नंबर,
यूपी में शासन ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं को लेकर एक अहम नियम लागू किया है। अब से सभी चालक को अपनी गाड़ी के अंदर स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है।
इस नियम का पालन न करने पर संबंधित वाहन को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह निर्देश सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
यह फैसला उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सिफारिश पर लिया गया है। आयोग की अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गाड़ी में चालक का नाम और संपर्क नंबर साफ-साफ लिखा होना होगा, ताकि किसी भी असहज स्थिति में यात्री, विशेष रूप से महिलाएं, तुरंत ड्राइवर की पहचान कर सकें और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज कर सकें। यह कदम महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस नियम के उल्लंघन पर चालान और परमिट निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।
परिवहन विभाग मानना है कि इस पहल से सार्वजनिक परिवहन में पारदर्शिता बढ़ेगी और महिलाओं में सुरक्षा का भाव भी सशक्त होगा।








