हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपए की अर्थदण्ड की सजा

कौशाम्बी,

हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपए की अर्थदण्ड की सजा,

यूपी के कौशाम्बी जिले में हत्या के 02 आरोपी दो सगे भाइयों को कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपए की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को न्यायालय से तत्काल जेल भेज दिया गया।

मामला 15.06.2000 का है जहा सराय अकिल थाना पर पीड़ित लल्लन निषाद पुत्र रामधीरज निवासी जमालपुर भकन्दा ने सूचना दी कि रमेश और दहचालू ने चुनावी रंजिस को लेकर उनके पिता की गोली मार कर हत्या कर दी है तथा तमंचे से फायर कर व मार-पीट कर उसके परिजनों को घायल कर दिया है।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा था, विवेचना के उपरान्त पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिससे सम्बन्धित 02 आरोपी रमेश और दहचालू पुत्रगण बलराम निषाद निवासी जमालपुर भकन्दा थाना सराय अकिल को न्यायालय एडीजे तृतीय ने दोनो आरोपियों रमेश और दहचालू को आजीवन कठोर कारावास तथा 25,000-25,000 /- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor