कौशाम्बी:कौशाम्बी में पराली जलाने वाले 10 किसानों पर जुर्माना,40 हजार रूपये की हुई वसूली,बिना एस.एम.एस. चलने वाली 03 कम्बाइन हार्वेस्टर सीज,
यूपी के कौशाम्बी जिले में खेतो में पराली जलाने से प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को बचाने के लिए शासन के निर्देशानुसार उप कृषि निदेशक सतेन्द्र कुमार तिवारी ने जनपद के समस्त कृषकों को सूचित किया है कि पराली कदापि न जलायें, पराली को गोशालाओं में दान करें। यदि कोई कृषक पराली जला रहा है, तो उसकी सूचना कृषि विभाग/राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी को दें। कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाना सुनिश्चित करें।
जिले में विभिन्न क्षेत्रों में पराली जलाने की सैटेलाइट से मिली रिपोर्ट के अनुसार 10 किसानों पर 40 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। कृषि, राजस्व, पंचायतीराज एवं पशुपालन आदि विभाग के अधिकारियों के साथ पराली जलाने की घटनाओं को लेकर गहन समीक्षा की जा रही है। प्रत्येक विकासखण्ड स्तर, तहसील स्तर से लेकर जनपद स्तर पर टीम गठित की गयी है। पराली जलाने की घटनाओं पर सतत् निगरानी रख रहें हैं और सैटेलाइट से भी निगरानी की जा रही है।
जनपद के समस्त कम्बाइन हार्वेस्टर स्वामियों को निर्देश दिए गये हैं कि मशीन के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (एस.एम.एस.) लगाकर ही कटाई करें, अन्यथा मशीन सीज कर दी जाएगी तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही दो एकड़ से कम भूमि वाले कृषक के लिए रू0-2500, दो एकड़ से अधिक पाँच एकड़ से कम भूमि वाले कृषक पर रू0-5000, पाँच एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषक पर रू0-15000 प्रति घटना जुर्माना के मानक तय किए गये हैं। साथ ही यदि कृषक द्वारा पराली जलायी जाती है तो सम्बन्धित कृषक की पीएम किसान सम्मान निधि रोक दी जाएगी एवं सरकारी क्रय केन्द्र पर धान क्रय नहीं किया जाएगा।








