जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 03 को किया जिला बदर

कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 03 को किया जिला बदर,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट डाॅ० अमित पाल ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत 03 लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिया है।

जिला बदर होने वालों में-अवनीश कुमार पाण्डेय पुत्र राजकरन पाण्डेय निवासी ग्राम-रमसहाईपुर थाना-मोहब्बतपुर पइंसा को 03 माह के लिए, अभिषेक सिंह उर्फ बबुआ पुत्र अरूण सिंह उर्फ रामबाबू निवासी ग्राम-भेलखा थाना-मंझनपुर को 03 के लिए एवं मोहम्मद कैश पुत्र मोहम्मद इंद्रीश अंसारी निवासी ग्राम-अफजलपुरवारी थाना-मोहम्मदपुर पइंसा को 02 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

इन सभी में से यदि कोई भी इस अवधि में जनपद की सीमा के अंदर मौजूद रहेगा अथवा दिखाई पड़ेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor