इलाहाबाद झांसी स्नातक MLC चुनाव की मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन,16 दिसंबर तक कियेंज सकते है दावे और आपत्तियां

कौशाम्बी:इलाहाबाद झांसी स्नातक MLC चुनाव की मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन,16 दिसंबर तक कियेंज सकते है दावे और आपत्तियां,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इलाहाबाद-झॉसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं आयुक्त झॉसी मण्डल, झॉसी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उत्त्तर प्रदेश विधान परिषद इलाहाबाद झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को 01 नवम्बर, 2025 की अर्हता के आधार पर नामावली तैयार की गई है।

निर्वाचन नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन की तिथि 02 दिसम्बर एवं दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तिथि 02 दिसम्बर से 16 दिसम्बर 2025 है। दावे और आपत्तियां का निस्तारण और अनुपूरक सूची तैयार और मुद्रित की तिथि 30 दिसम्बर एवं निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनाक 01 जनवरी 2026 को किया जाएगा।

निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिये कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों के बावत कोई आक्षेप हो, तो यह 16 दिसम्बर, 2025 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय एवं सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालयों /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/अतिरिक्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)/पदाभ्हित केन्द्रों में भेज दें या परिदत्त कर दें।

आवेदन पत्र फॉर्म-18 सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालयों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकतें हैं। पाण्डुलिपि, टंकित, साईक्लोस्टाइल किये गये अथवा व्यक्तिगत रूप से मुद्रित/डाउनलोड किये गये फॉर्म भी स्वीकार किये जायेंगे। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है तथा 01 नवम्बर 2025 से कम से कम तीन वर्ष पहले या तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है अथवा समतुल्य अर्हता रखता है, तो वह निर्वाचक नामावली में शामिल होने का पात्र है। तीन वर्ष की अवधि का परिकलन उस तारीख से किया जायेगा, जब से विश्वविद्यालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम घोषित और प्रकाशित किया गया हो।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा थोक में प्राप्त आवेदनों, चाहे डाक द्वारा भेजा गया हो अथवा स्वयं जमा किया गया हो, पर नाम सम्मिलित करने के लिये विचार नहीं किया जायेगा। फिर भी संस्थानों के प्रमुख अपने अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर सकतें हैं। परिवार का एक सदस्य उस परिवार के अन्य सदस्यो के फॉर्म 18 को जमा कर सकतें है तथा प्रत्येक सदस्य के संदर्भ में मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करके प्रमाण-पत्र सत्यापित करा सकतें हैं। यह भी ध्यान में रखा जाय कि यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन में ऐसी कोई सूचना घोषणा प्रस्तुत करता है, जो गलत हो तथा जिसे वह या तो गलत समझता है, या गलत मानता हो, जिसे वह सही नहीं समझता हो उस स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय होगा।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor