कौशाम्बी: आयकर विशेषज्ञ एडवोकेट राम प्रकाश मिश्रा ने दी केंद्रीय बजट वित्त वर्ष2026=27 पर अपनी प्रतिक्रिया,
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज देश का बजट पेश किया है।इस बजट पर आयकर विशेषज्ञ एडवोकेट राम प्रकाश मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
आयकर विशेषज्ञ एडवोकेट राम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संशोधित आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है।आयकर के नए कानून,1 अप्रैल से लागू होंगे,मोटर दुर्घटना से मिलने वाली क्लेम की धनराशि पर टी सी एस देय नहीं होगा,इस धनराशि पर मिलने वाली ब्याज की राशि आयकर से मुक्त होगी।
आयकर और जीएसटी के कठोर कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।जीएसटी में ब्याज की दर एवं अर्थदंड की दर को कम किए जाने की आवश्यकता थी,किंतु इसे कम नहीं किया गया है।किसानों के हित में भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है।देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने का निर्णय स्वागत योग्य है।लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु बजट में की गई घोषणा स्वागत योग्य है।








