जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 04 लोगों को 6- 6 माह के लिए किया जिला बदर

कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 04 लोगों को 6- 6 माह के लिए किया जिला बदर,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 3(3) के अन्तर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों के 04 लोगों को 6- 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट डाॅ० अमित पाल ने रामतीरथ उर्फ तीरथ मौर्या पुत्र राम सुरेश निवासी ग्राम-रामपुर मडूकी थाना-मंझनपुर को 06 माह के लिए जिला बदर किया है। इसी प्रकार विकास तिवारी पुत्र कन्धई तिवारी निवासी ग्राम-इचौली थाना-कोखराज को 06 माह के लिए, सुनील तिवारी उर्फ मिथुन तिवारी पुत्र कन्धई तिवारी ग्राम-इचौली थाना-कोखराज को 06 माह के लिए एवं सुभाष सिंह पुत्र धारा सिंह निवासी ग्राम-लोधौर थाना-पिपरी को 06 माह के लिए जिला बदर किया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor