कौशाम्बी: हत्या और हत्या का प्रयास करने वाले 03 आरोपियों को कोर्ट ने 23 साल बाद सुनाई आजीवन कारावास एवं 01-01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा,
यूपी के कौशाम्बी जिले में युवक की गोली मारकर हत्या करने और अन्य भाइयों पर फायर कर हत्या का प्रयास करने वाले 03 आरोपियों को कोर्ट ने 23 साल बाद आजीवन कारावास एवं 01-01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र की है जहा 14.12.2003 को नीरज द्विवेदी निवासी ग्राम किशनपुर थाना धाता जनपद फतेहपुर ने पुलिस को सूचना दी कि नर्मदा प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद, रज्जू उर्फ प्रमोद पुत्र राधाकृष्ण द्विवेदी और प्रभात उर्फ गुड्डू पुत्र हरिश्चन्द्र द्विवेदी निवासी ग्राम किशनपुर थाना धाता जनपद फतेहपुर ने उसके भाई के उपर फायरिंग कर हत्या कर दी है तथा मेरे उपर भी जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया है।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। जिससे सम्बन्धित 03 आरोपियों नर्मदा प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद,रज्जू उर्फ प्रमोद पुत्र राधाकृष्ण द्विवेदी और प्रभात उर्फ गुड्डू पुत्र हरिश्चन्द्र द्विवेदी निवासी ग्राम किशनपुर थाना धाता जनपद फतेहपुर को शासन द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत एसपी कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए मंगलवार को न्यायालय जनपद कौशाम्बी ने प्रत्येक को आजीवन कारावास व 102000-102000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।








