यमुना घाट पर अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन ने मारा छापा,कई बालू लोड खड़े ट्रैक्टर सीज,मामल दर्ज

कौशाम्बी,

यमुना घाट पर अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन ने मारा छापा,कई बालू लोड खड़े ट्रैक्टर सीज,मामल दर्ज,

यूपी के कौशाम्बी जिले के सराय अकिल थाना क्षेत्र के छेकवा यमुना घाट पर बालू के अवैध खनन का खुलासा हुआ है। खान निरीक्षक ने छापामार कार्रवाई करते हुए यमुना नदी क्षेत्र से हुए खनन से निकली बालू को सीज़ कर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अवैध खनन का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मौके पर मिली ट्रैक्टर व बालू को सीज़ कर कानूनी कार्रवाई की है।

कौशाम्बी जिले के खान निरीक्षक अजीत कुमार पाण्डेय के अनुसार 10 जुलाई को सुबह 6 बजे सराय अकिल थाना क्षेत्र के छेकवा गांव की महुवा की बाग मे यमुना नदी के किनारे अवैध खनन से जुड़ी बालू के कई ढेर मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर सराय अकिल की कनैली चौकी पुलिस के साथ वहां पहुंचे, सूचना सही पाई गई,महुआ के बाग मे 25-30 ढेर अलग अलग करीब 115 घन मीटर बालू यमुना नदी से निकाल कर रखी गई थी।

बालू ढेर के करीब से यमुना नदी के खनन क्षेत्र तक वाहनों के आने जाने का रास्ता बना हुआ पाया गया। रास्ते पर चलकर वह पुलिस सहित नदी क्षेत्र में पहुंचे। जहां पर 30 मीटर लंबाई व 20 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र मे 1.2 मीटर गहराई के कई गड्डे खुदे हुए पाए गए। जिनसे बालू निकाले जाने की पुष्टि हुई।बाग में 4 ट्रैक्टर लावारिस हालत मे खड़े मिले। जिन पर 4-4 घन मीटर बालू लदी पाई गई। मौके पर ट्रैक्टर के इंजन नंबर लेकर अज्ञात चालक के खिलाफ अवैध खनन का केस दर्ज कराया गया। ट्रैक्टर व 115 घन मीटर बालू सीज़ कर सराय अकिल पुलिस के हवाले कर दी गई है।

इंस्पेक्टर विनीत सिंह ने बताया कि खान निरीक्षक की तहरीर के आधार पर 4 ट्रैक्टर चालक अज्ञात व ट्रैक्टर के इंजन नंबर के आधार पर अवैध खनन का केस दर्ज किया गया है। केस क्राइम नंबर 277/23 मे IPC की धारा 379 (चोरी), उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार ) नियमावली 2021 की धारा 3(1)/58/72 (1), खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21, एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor