देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं एफ0एल0-16/17 की समस्त दुकानें 07 मार्च की रात्रि 08 बजे से 08 मार्च को रात्रि 10 बजे तक बन्द रहेंगी

कौशाम्बी,

देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं एफ0एल0-16/17 की समस्त दुकानें 07 मार्च की रात्रि 08 बजे से 08 मार्च को रात्रि 10 बजे तक बन्द रहेंगी,

यूपी के कौशाम्बी जनपद में होली के पर्व पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में आबकारी की थोक/फुटकर बिक्री के समस्त अनुज्ञापनों यथा-देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं एफ0एल0-16/17 आदि को दिनांक 07 मार्च 2023 की रात्रि 08 बजे से दिनांक 08 मार्च 2023 को रात्रि 10 बजे तक बन्द रखे जाने का आदेश दिया है।

बन्दी के फलस्वरूप अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगा। उन्होंने आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के निर्देश दियें है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor