कौशाम्बी,
ट्रिपल मर्डर कांड के पीड़ितों को सांसद की पहल पर मुख्यमंत्री से मिलीं सहायता,देखे मुख्यमंत्री ने क्या क्या दिया,
यूपी के कौशाम्बी जिलें के ग्राम मोहिउद्दीनपुर गौस उपरहार, थाना संदीपन घाट, तहसील चायल में हुए तिहरे हत्याकाण्ड में होरीलाल पुत्र श्रीनाथ उम्र लगभग 65 वर्ष, शिवसरन पुत्र रामबहादुर उम्र लगभग 26 वर्ष, बृजकली पत्नी शिवसरन उम्र लगभग 24 वर्ष सभी अनु0जाति-पासी की मृत्यु हुई थी। उक्त घटना से पीड़ित पक्ष की भेंट कौशाम्बी सांसद की अगुवाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई, तदुपरान्त मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देश के क्रम में मृतकों के विधिक् वारिसों को निम्नवत् सहायता प्रदान की गयी हैः-
1. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्राप्त 15.00 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि को मृतको के वारिसों (1) रामबहादुर पुत्र बचईलाल नि0 काकराबाद कसिया थाना कोखराज (2) संजीत कुमार उर्फ सुभाषचन्द्र पासी पुत्र स्व0 होरीलाल (3) संवारी पत्नी स्व0 होरीलाल नि0गण-जोत खातून छबिलवा थाना संदीपनघाट जनपद कौशाम्बी प्रत्येक के खाते में पॉंच-पॉंच लाख रुपये की धनराशि अन्तरित की गयी।
2. मृतक होरीलाल की पत्नी संवारी को ग्राम मोहनापुर परगना व तहसील चायल की आराजी संख्या-221 क्षेत्रफल 0.114 हेक्टेयर का कृषि पट्टा आवंटित किया गया है।
3. मृतक शिवसरन के पिता रामबहादुर पुत्र बचईलाल व लालती देवी पत्नी रामबहादुर नि0-काकराबाद मज़रा कसिया परगना कड़ा व तहसील सिराथू को ग्राम कसिया की आराजी संख्या-1749मि0 क्षेत्रफल 0.126 हेक्टेयर का कृषि पट्टा आवंटित किया गया है।
4. मृतक होरी लाल के पुत्र संजीत कुमार को नगर पालिका परिषद भरवारी जनपद कौशाम्बी में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियोजित किया गया है।
उक्त के अतिरिक्त मृतकों के वारिसों को पूर्व में निम्नांकित सहायताएं अनुमन्य की गयी हैंः-
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 8,25,000/-की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। हत्या के प्रकरण में पोस्टमार्टम के उपरान्त तीनो मृतको के वारिसो प्रत्येक के खाते मे 50% धनराशि 4,12500-4,12500/- बैंक खाते में अन्तरित की जा चुकी है। घटना की विवेचना के उपरान्त अवशेष 50% धनराशि 4,12500/-रूपये उक्त वारिसों प्रत्येक के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।
2. मृतक शिवसरन के पिता रामबहादुर को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 30,000/-रूपये की एकमुश्त धनराशि प्रदान की गयी।
3. मृतक शिवसरन के पिता रामबहादुर को वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 1000/-रूपये की आजीवन मासिक पेंशन राशि से लाभान्वित किया गया है।
4. मृतक होरीलाल की पत्नी संवारी को निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत 1000/-रूपये की आजीवन मासिक पेंशन राशि से लाभान्वित किया गया है।
5. अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मासिक पेंशन से लाभान्वित किये जाने के क्रम में मृतक होरीलाल की पत्नी संवारी को 5000+मंहगाई भत्ता की आजीवन मासिक पेंशन स्वीकृत की गयी है।